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GOA गोवा: गोवा पर्यटन विभाग goa tourism department ने नौकायन सेवाएं प्रदान करने वाले सभी जलक्रीड़ा संचालकों को सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें गोवा पर्यटक व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 1982 और पर्यटक व्यापार नियम, 1985 का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। एक आधिकारिक परिपत्र में, विभाग ने चेतावनी दी है कि कई संचालक आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), लाइसेंस या आधिकारिक अनुमति प्राप्त किए बिना नौका सेवाएं संचालित करते पाए गए हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे सभी संचालकों को नोटिस की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर कानून के अनुसार अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करने के लिए कहा गया है।
पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस कदम का उद्देश्य अनियमित नौकायन संचालन को कानूनी जांच के दायरे में लाना और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।" "अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संचालन को निलंबित करना और कानूनी दंड शामिल है।" विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि नियम लागू करना गोवा के तेजी से बढ़ते जलक्रीड़ा और समुद्री पर्यटन क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पर्यटन हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे निर्देशों का तत्परता से पालन करें तथा दंडात्मक उपायों से बचने के लिए पूर्ण सहयोग करें।
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