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MAPUSA मापुसा: सत्र न्यायालय मापुसा Sessions Court Mapusa ने रेस्टोरेंट मालिक विश्वजीत सिंह की हत्या के मामले में शामिल दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अगस्त 2018 का है, जब विश्वजीत सिंह ने 7 अगस्त, 2018 को अपने एक कर्मचारी उमेश लमानी निवासी कैंडोलिम के खिलाफ उसकी मोटरसाइकिल चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत से नाराज आरोपी ने मध्य प्रदेश निवासी दया शंकर साहू नामक एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर आधी रात को कैंडोलिम स्थित सिंह के अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में धारदार चाकू और तलवार से वार कर पीड़ित की हत्या कर दी थी। आरोपियों को तत्कालीन कलंगुट पुलिस इंस्पेक्टर जिवबा दलवी ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया था और मामले की गहन जांच की गई थी,
जिसमें हमले के हथियारों की बरामदगी, गवाहों और सबूतों की पहचान और मूल्यवान सीसीटीवी फुटेज जब्त करना शामिल था और आखिरकार उसी साल आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मुकदमे के दौरान आरोपियों की जमानत याचिका कई बार खारिज की गई। अदालत ने 42 गवाहों और डिजिटल सबूतों की जांच की। इसके अलावा 6 साल की सुनवाई और सभी गवाहों, सीसीटीवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच के बाद सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या करने के लिए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना और शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 27 के तहत अपराधों के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। जांच दल में डीएसपी जिवबा दलवी (तत्कालीन कलंगुट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक), पीएसआई सीताराम मलिक, पीएसआई महेश नाइक, एएसआई सुभाष मालवणकर और अन्य कर्मचारी शामिल थे। मामले का अभियोजन लोक अभियोजक अनुराधा तलौलीकर, जेनिफर संतामारिया और रॉय डिसूजा द्वारा किया गया। माननीय जिला न्यायाधीश शर्मिला पाटिल Hon'ble District Judge Sharmila Patil ने फैसला सुनाया।
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Triveni
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