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PANJIM पणजी: ऑल गोवा प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन (AGPBOA) ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ‘महाजी बस’ योजना का विरोध किया है। AGPBOA के महासचिव सुदीप तमनकर ने कहा, “यह योजना सरकार द्वारा जुमला है। हमें सरकार द्वारा अधिसूचित की गई योजना पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी लंबित सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया है। हम 3 रुपये नहीं बल्कि 34 रुपये प्रति किलोमीटर संचालित सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार मडगांव-कैनाकोना मार्ग पर निजी बस ऑपरेटरों को 34 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान कर रही थी, जब उन्होंने पायलट ‘महाजी बस’ योजना का विकल्प चुना था।”
तमनकर ने कहा, "संशोधित योजना में सरकार ने 30,000 रुपये वार्षिक बीमा प्रीमियम अधिसूचित किया है, लेकिन 2017 से 20,000 रुपये का बीमा प्रीमियम अभी तक नहीं चुकाया गया है। इसके अलावा 15 साल से अधिक पुरानी बसों के प्रतिस्थापन के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी लंबित है और सरकार ने अब 10 लाख रुपये की सब्सिडी अधिसूचित की है। सरकार को बस ऑपरेटरों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए और पहले लंबित सब्सिडी को चुकाना चाहिए। उसके बाद ही हम संशोधित योजना पर फैसला करेंगे।" राज्य सरकार ने 16 मई से अपने पायलट संस्करण की जगह संशोधित 'महाजी बस' योजना 2025 को अधिसूचित किया।
संशोधित योजना के तहत पात्र निजी बस ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर 3 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में वार्षिक बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी शामिल है, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, 15 वर्ष या उससे अधिक पुरानी बसों को नई बसों (न्यूनतम 27 सीटों की क्षमता) से बदलने वाले ऑपरेटरों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि ऑपरेटर यात्रियों से एकत्र किए गए पूरे किराए के राजस्व को अपने पास रखेंगे और उन्हें केटीसीएल के पास कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। योजना का विकल्प चुनने वाले निजी बस ऑपरेटरों को किराया संग्रह के लिए बस में एक कार्यात्मक वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और स्वचालित टिकटिंग मशीन (एटीएम) स्थापित और बनाए रखना आवश्यक होगा।
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