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PONDA. पोंडा: तीन नए आपराधिक कानून लागू New criminal laws come into force होने के मद्देनजर पोंडा पुलिस ने सोमवार को लोगों को इनके बारे में जागरूक किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीआई सगुन सावंत ने अपने अधिकारियों के साथ कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, पीएमसी पार्षद, वकील और पत्रकार तथा नागरिक शामिल हुए। नागरिकों ने स्कूलों में इन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि समाज का हर वर्ग इसके बारे में जागरूक हो सके।
सामाजिक कार्यकर्ता सीमा border social worker फर्नांडिस ने कहा कि नए कानूनों के साथ उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। पीआई सावंत ने कहा कि नए कानूनों के तहत विभिन्न प्रावधानों के अलावा पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन, अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी आदि की व्यवस्था होगी। औपनिवेशिक काल के कानूनों के तहत कुछ अपराध जैसे हत्या जो पहले धारा 302 के तहत दर्ज होती थी, उसे नए कानून के तहत 101 के तहत दर्ज किया जाएगा, पुराने कानून के तहत धोखाधड़ी की धारा 420 को नए कानून के तहत धारा 316 के तहत दर्ज किया जाएगा, पुरानी धारा 144 के तहत अवैध रूप से एकत्र होना नए कानून के तहत धारा 187 के तहत दर्ज किया जाएगा, पुराने कानूनों के तहत धारा 121 के तहत युद्ध छेड़ना नए कानून के तहत 146 के तहत आएगा, पुराने कानून के तहत मानहानि 499 को नए कानून की धारा 356 के तहत दर्ज किया जाएगा, पुराने कानून के तहत सामूहिक बलात्कार को नए कानून की धारा 63,64, 70 के तहत दर्ज किया जाएगा, इसी तरह धारा 124-ए के तहत देशद्रोह को नए कानून की धारा 170 के तहत दर्ज किया जाएगा।
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Triveni
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