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PANJIM. पणजी: कथित असगाव हाउस विध्वंस मामले Asagao House demolition case में पूजा शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार, 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि आवेदक के वकील ने कहा कि जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप है। आवेदक की ओर से वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने अधिवक्ता पवित्रन ए वी के साथ मिलकर मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय, पणजी के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जांच का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री असगाव गए, फिर स्थानीय दो विधायक, पति और पत्नी (*माइकल लोबो और डेलिला) वहां आए। वे वे लोग थे जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे और भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिकरण किया जा रहा है और राजनीति अपनी भूमिका निभा रही है,
जिससे जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक दबाव Government political pressure के कारण उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जांच स्वतंत्र नहीं थी। वकीलों ने दोहराया कि उनकी मुवक्किल निर्दोष है और उसे गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों का दबाव था। उन्होंने कहा कि पूजा शर्मा 22 जून को घर को गिराने की घटना में शामिल नहीं थी और वह राज्य में भी नहीं आई थी। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कहा है कि शर्मा अपराध की घटना के बाद से ही गिरफ्तारी से बच रही थी और शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत उसे तीसरा नोटिस भी भेजा गया था। क्राइम ब्रांच ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। लेकिन समय की कमी के कारण मामले को तीसरी बार स्थगित कर दिया गया और सोमवार सुबह बहस के लिए तय किया गया।
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Triveni
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