गोवा

गोवा लोकायुक्त ने मडगांव नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को भेजा नोटिस

Tara Tandi
25 July 2026 6:57 PM IST
गोवा लोकायुक्त ने मडगांव नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को भेजा नोटिस
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Goa गोवा: गोवा लोकायुक्त ने मारगाओ में सार्वजनिक ज़मीन के लिए कथित तौर पर गैर-कानूनी NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने की शिकायत के सिलसिले में मारगाओ नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इस मामले को कार्यवाही संख्या 08/2026 के तौर पर दर्ज किया गया है और इसकी शुरुआती जांच 5 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे तय की गई है।
श्री जोसेफ पॉल सावियो कौटिन्हो की शिकायत के अनुसार, 17 जून, 2026 की तारीख वाली NOC, मारगाओ शहर में चाल्टा नंबर 27, पी.टी. शीट नंबर 190 वाली ज़मीन के लिए जारी की गई थी। यह NOC बिना परिषद के प्रस्ताव और गोवा नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 88 के तहत पूर्व मंज़ूरी के बिना जारी की गई थी। शिकायत में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, पद का दुरुपयोग और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह ज़मीन पोर्टारिया नंबर 5568 के तहत मारगाओ नगर परिषद की सार्वजनिक संपत्ति है, और एक निजी क्लब ISLR केस नंबर 16/2026 में इस पर अपना दावा कर रहा है। इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई, 2026 को दक्षिण गोवा के सर्वे और भूमि रिकॉर्ड निरीक्षक के समक्ष होनी है। शिकायत के विवरण के अनुसार, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ने भी MMC से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
श्री कौटिन्हो ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक ज़मीन से जुड़ा है और ज़ोर देकर कहा कि NOC जारी करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने लोकायुक्त से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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