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Goa गोवा: गोवा लोकायुक्त ने मारगाओ में सार्वजनिक जमीन के लिए कथित तौर पर गैर-कानूनी NOC जारी करने की शिकायत के सिलसिले में मारगाओ म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर को नोटिस जारी किया है। इस मामले को 'प्रोसीडिंग नंबर 08/2026' के तौर पर दर्ज किया गया है और इसकी शुरुआती जांच 5 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे तय की गई है।
श्री जोसेफ पॉल सेवियो कौटिन्हो की शिकायत के अनुसार, 17 जून, 2026 की तारीख वाली NOC, मारगाओ शहर में चाल्टा नंबर 27, P.T. शीट नंबर 190 वाली ज़मीन के लिए जारी की गई थी। यह NOC काउंसिल के किसी प्रस्ताव और गोवा म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, 1968 की धारा 88 के तहत पहले से मिली मंज़ूरी के बिना जारी की गई थी। शिकायत में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, पद का दुरुपयोग और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह ज़मीन पोर्टारिया नंबर 5568 के तहत मारगाओ म्युनिसिपल काउंसिल की सार्वजनिक संपत्ति है। एक प्राइवेट क्लब ISLR केस नंबर 16/2026 में इस पर अपना दावा कर रहा है, जिसकी सुनवाई 28 जुलाई, 2026 को साउथ गोवा के इंस्पेक्टर ऑफ़ सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स के सामने होनी है। शिकायत की जानकारी के मुताबिक, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशालय ने भी MMC से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।
श्री कौटिन्हो ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक ज़मीन से जुड़ा है और ज़ोर देकर कहा कि NOC जारी करने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने लोकायुक्त से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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