गोवा

Goa हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के गोवा स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा

Harrison
16 Jan 2025 5:55 PM GMT
Goa हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के गोवा स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा
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Panaji पणजी: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर, 2022 को तटीय राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने वाले आठ कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था।पिछले साल 1 नवंबर को तावड़कर ने विधायकों दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी थी।
उस समय अयोग्यता याचिका गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दायर की थी।चोडनकर ने तावड़कर के फैसले के खिलाफ इस साल 6 जनवरी को हाईकोर्ट का रुख किया था।गुरुवार को जस्टिस मकरंद कार्णिक और निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने चोडनकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और स्पीकर के आदेश को बरकरार रखा।इन आठ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 28 हो गई थी।
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