x
Panaji पणजी: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर, 2022 को तटीय राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने वाले आठ कांग्रेस विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था।पिछले साल 1 नवंबर को तावड़कर ने विधायकों दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी थी।
उस समय अयोग्यता याचिका गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दायर की थी।चोडनकर ने तावड़कर के फैसले के खिलाफ इस साल 6 जनवरी को हाईकोर्ट का रुख किया था।गुरुवार को जस्टिस मकरंद कार्णिक और निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने चोडनकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और स्पीकर के आदेश को बरकरार रखा।इन आठ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 28 हो गई थी।
Tagsगोवा हाईकोर्टकांग्रेस विधायकोंGoa High CourtCongress MLAsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Harrison
Next Story