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PANJIM पणजी: गोवा फाउंडेशन The Goa Foundation ने गुरुवार को खान एवं भूविज्ञान निदेशक को पत्र लिखकर इस तथ्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया कि यदि इस उद्देश्य के लिए पहले से कोई पट्टा नहीं दिया गया है, तो डंपों के खनन की अनुमति देना अवैध खनन माना जाएगा। पत्र 31 जनवरी को निर्धारित खनन डंपों की नीलामी के संदर्भ में लिखा गया था और गोवा फाउंडेशन ने शुक्रवार को निर्धारित नीलामी को रद्द करने का आह्वान किया है।
आज बाजार में मौजूद खनिजों के लिए डंपों का खनन खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के तहत पूरी तरह से कवर किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी खनन कार्य खनिज पट्टे के अनुसार होना चाहिए। यह स्थिति बहुत पहले ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और बिहार राज्य के अन्य मामलों में 17 अगस्त, 1990 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो चुकी है।
दूसरी बात, गोवा सरकार goa government द्वारा दायर एक आवेदन (आईए 6524) पर सर्वोच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2022 के आदेश द्वारा डंपों के खनन की अनुमति दी गई है। सरकार को उस आदेश में लगाई गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ये शर्तें पूरी की गई हैं या पूरी की जा रही हैं। तीसरी बात, भूमि राजस्व संहिता, एमएमडीआर अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के तहत अवैध रूप से डंप बनाने वाले लीजधारकों के साथ-साथ उनके सह-षड्यंत्रकारियों, जैसे कि भूमि मालिकों और सरकारी अधिकारियों (जहां सरकारी/वन भूमि शामिल है) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
गोवा फाउंडेशन ने खान और भूविज्ञान निदेशक को याद दिलाया है कि वह राज्य की खनिज संपदा के केवल एक ट्रस्टी हैं, जिसके असली मालिक गोवा के लोग और विशेष रूप से राज्य की भावी पीढ़ियाँ हैं। राज्य की खनिज संपदा के वास्तविक स्वामी होने के नाते, फाउंडेशन किसी भी नीलामी की वैधता को चुनौती देने के लिए बाध्य है, जो मौजूदा कानून और मानदंडों का उल्लंघन करती है और सार्वजनिक हित से समझौता करती है। इसलिए फाउंडेशन ने 31 जनवरी के लिए निर्धारित नीलामी को रद्द करने और पहले उचित खनन पट्टा देने और डंप पर विशेषज्ञ समिति और एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से आयोजित करने का आह्वान किया है।
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Triveni
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