गोवा

GOA: अवैध खनन मामले में दिगंबर कामत बरी

Triveni
15 Feb 2025 11:31 AM IST
GOA: अवैध खनन मामले में दिगंबर कामत बरी
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PANJIM पंजिम: पंजिम PANJIM की मुख्य जिला एवं सत्र अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और खननकर्ता रवींद्र प्रकाश सहित 16 अन्य को अवैध खनन मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। इन लोगों पर खनन पट्टों के नवीनीकरण में देरी के लिए माफ़ी देने का आरोप लगाया गया था। इन पर खनन पट्टों के नवीनीकरण में विस्तार देने का आरोप था। ऐसा कहा गया था कि इससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। यह मामला अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से उपजा है। एसआईटी ने 2018 में कामत और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
आरोप 2007 से 2012 के बीच खनन पट्टों के नवीनीकरण में देरी के लिए कथित तौर पर माफ़ी देने से संबंधित थे। यह आरोप कामत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान लगाए गए थे। एफआईआर खान एवं भूविज्ञान निदेशालय द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित थी। आरोपपत्र के अनुसार, देरी के लिए अवैध माफ़ी देने से राज्य के खजाने को 135 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, आरोपी के पक्ष में अदालत के फैसले के बावजूद, कामत को अभी भी इसी तरह के एक मामले में एक और आरोपपत्र का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वर्तमान में अदालत में सुनवाई चल रही है। न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग के निष्कर्षों के बाद ये मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 से 2012 तक गोवा में अवैध खनन के परिणामस्वरूप 35,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, जिसमें कामत का नाम प्रमुख व्यक्ति के रूप में आया था।
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