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GOA गोवा: गोवा विधानसभा ने गोवा GOA पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रखरखाव) संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक वर्ष की पहली छमाही में ही 54.5 लाख से अधिक पर्यटकों की अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए पारित किया गया है। गोवा के लोकप्रिय समुद्र तटों, विरासत स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, यह नया कानून अधिकारियों को अनधिकृत दलाली, अवैध फेरी लगाने, निषिद्ध क्षेत्रों में शराब पीने, कूड़ा फेंकने, सार्वजनिक उपद्रव और पर्यटन के अनुभव को खराब करने वाली अन्य गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ऐसे अपराधों के लिए जुर्माने में काफी वृद्धि की गई है, और अब उल्लंघन की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर जुर्माना ₹5,000 से ₹1 लाख तक हो सकता है। यह कानून "उपद्रव" की परिभाषा को भी व्यापक बनाता है और इसमें सार्वजनिक रूप से परेशान करना, टिकट दलाली, सेवाओं की अवैध बिक्री, भीख मांगना, आवाजाही में बाधा डालना और पर्यटन स्थलों पर अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि शामिल हैं।
पर्यटन मंत्री रोहन खाउंते, जिन्होंने इस विधेयक का नेतृत्व किया, ने ज़ोर देकर कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अनुशासन बहाल करना, ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय कल्याण, दोनों को संरक्षित करना है। अब अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैध लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया जा सकता है।
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