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गोवा कंज्यूमर कमीशन ने ओला के CEO भाविश अग्रवाल के खिलाफ बेलेबल वारंट किया जारी

nidhi
18 Feb 2026 7:10 AM IST
गोवा कंज्यूमर कमीशन ने ओला के CEO भाविश अग्रवाल के खिलाफ बेलेबल वारंट किया जारी
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गोवा कंज्यूमर कमीशन
Panaji: ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं, क्योंकि साउथ गोवा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (DCDRC) ने कथित तौर पर उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अग्रवाल के खिलाफ बेलेबल वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि वह एक कंज्यूमर कंप्लेंट से जुड़ी सुनवाई के लिए नोटिस मिलने के बावजूद कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे।
कथित तौर पर, कमीशन ने बेंगलुरु पुलिस को भाविश अग्रवाल को गिरफ्तार करने और 23 फरवरी को कमीशन के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर 1.47 लाख रुपये का बॉन्ड भरकर रिहाई पा सकते हैं। कमीशन ने यह वारंट प्रीतेश चंद्रकांत घाडी की शिकायत पर जारी किया, जो अगस्त 2023 में 1.47 लाख रुपये में खरीदे गए ओला S1 प्रो सेकंड जेन स्कूटर से जुड़ी थी।
अपनी शिकायत में, गोवा के रहने वाले 26 साल के प्रीतेश ने आरोप लगाया कि खरीदने के तुरंत बाद उन्हें मोटर से अजीब आवाजें और टचस्क्रीन में दिक्कतें आईं। उन्होंने स्कूटर को रिपेयर के लिए गोवा के वास्को में एक ओला इलेक्ट्रिक डीलर को दे दिया, लेकिन उसका अभी भी पता नहीं है। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि भाविश अग्रवाल की कंपनी उनका ओला S1 प्रो सेकंड जेन स्कूटर वापस नहीं कर पाई है, जिसे अगस्त 2023 में रिपेयर के लिए दिया गया था। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि कंपनी से कई बार संपर्क करने की कोशिशों के बाद भी, प्रीतेश घाडी को कोई जवाब नहीं मिला।
कंपनी से संपर्क करने की कई बार कोशिशें नाकाम होने के बाद, प्रीतेश इस मामले को कंज्यूमर कमीशन में ले गए और शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले, 20 जनवरी की सुनवाई के दौरान, कमीशन ने कथित तौर पर कहा था कि स्कूटर का पता नहीं है और स्थिति साफ करने के लिए भाविश अग्रवाल की मौजूदगी की ज़रूरत थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेसिडेंट संजय चोडनकर की लीडरशिप में कमीशन ने 28 जनवरी को अग्रवाल को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें स्कूटर का पता साफ करने के लिए 4 फरवरी को कमीशन के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 4 फरवरी को कमीशन के सामने पेश नहीं होने के बाद, उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया। कमीशन के ऑर्डर में पुलिस को 1,47,499 रुपये का वारंट और उतनी ही रकम की ज़मानत देने का निर्देश दिया गया है।
अपने ऑर्डर में, कमीशन ने कहा, "ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के CEO और फाउंडर, भाविश अग्रवाल को खुद पेश होकर यह बताना ज़रूरी है कि बाइक कहाँ है और शिकायत करने वाले के ज़रूरी रिक्वेस्ट के बाद भी उसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया और डिलीवर क्यों नहीं किया गया।" कमीशन ने बेंगलुरु पुलिस को अग्रवाल को गिरफ्तार करने और 23 फरवरी को सुबह 10.30 बजे कमीशन के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
इस डेवलपमेंट के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है।
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