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MARGAO मडगांव: दक्षिण गोवा कलेक्ट्रेट 1 मार्च, 2025 को गोवा अनधिकृत निर्माण नियमन अधिनियम Goa Unauthorised Construction Regulation Act (आरयूसीए), 2016 के तहत संरचनाओं के नियमितीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा।जिला कलेक्ट्रेट में हाल ही में हुई बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा ने इस पहल की घोषणा की।सेक्वेरा ने कहा, "दक्षिण गोवा कलेक्ट्रेट आरयूसीए अधिनियम के तहत नियमितीकरण के लिए आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। इन मामलों को निपटाने के लिए दक्षिण जिले के सभी डिप्टी कलेक्टर कार्यालय शनिवार, 1 मार्च को विशेष रूप से खुले रहेंगे।"
आरयूसीए अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए 25 जनवरी को इसी तरह का अभियान चलाया गया था। इस पहल का उद्देश्य आवेदकों और प्रमुख विभाग प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे लाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।पिछले अभियान के दौरान, दक्षिण गोवा में सभी डिप्टी कलेक्टरों के कार्यालय पूरे दिन एक साथ संचालित हुए। मौके पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, वन विभाग और सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख कार्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पिछले अभियान से पहले, अधिकारियों ने घोषणा की थी कि जिन आवेदकों के निर्माण कार्य अनुमेय सीमा से अधिक हैं, उन्हें अस्वीकृति का सामना करने से पहले अपनी योजनाओं को संशोधित करने का मौका दिया जाएगा।
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