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Goa गोवा : रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को गोवा के अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को तुरंत अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते इस नाइटक्लब में आग लगने की घटना में स्टाफ और टूरिस्ट समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ने चार हफ़्ते की ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत मांगी थी, यह दावा करते हुए कि वे देश लौटना चाहते हैं और जांच में शामिल होना चाहते हैं।
यह याचिका बुधवार को रोहिणी कोर्ट में उनकी ओर से दायर की गई थी, जिसमें दोनों ने दावा किया कि वे काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे, न कि कानून से बचने के लिए। अपनी याचिका में, लूथरा भाइयों ने तर्क दिया कि उन पर आपराधिक ज़िम्मेदारी तय नहीं की जा सकती क्योंकि आग लगने के समय वे नाइटक्लब में मौजूद नहीं थे। लूथरा भाइयों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि नाइटक्लब का मैनेजमेंट उनके पार्टनर और ऑपरेशनल स्टाफ करते हैं। उन्होंने बताया कि लूथरा भाइयों के तीन बिज़नेस पार्टनर हैं और वे कई बिज़नेस यूनिट चलाते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अपने किसी भी वेंचर के रोज़ाना के कामकाज की देखरेख नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज़ी मैनेजर रूटीन ऑपरेशन की देखरेख करते हैं, और जिस क्लब में आग लगी थी, वह भी इसी स्ट्रक्चर के तहत चलाया जा रहा था।
मीर ने तर्क दिया कि ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो ऑपरेशन चला रहे थे - यानी पार्टनर या मैनेजर, उन्होंने बताया कि संबंधित ऑपरेशनल मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लूथरा भाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनकी सिर्फ़ एक "साधारण" गुज़ारिश है - कि आरोपियों को भारत लौटने और गोवा की स्थानीय अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा, "वे भी पीड़ित हैं। मैं भी इस घटना से बहुत चिंतित और दुखी हूं।" हालांकि, प्रॉसिक्यूशन ने तर्क दिया कि यह मामला ट्रायल के लिए सही नहीं है। गोवा पुलिस ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के चार मालिकों में से एक पार्टनर अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता पर आरोप है कि उसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का नाटक किया और खुद को अस्पताल में भर्ती करा लिया, लेकिन यह चाल नाकाम रही। उसने दावा किया कि वह लूथरा भाइयों का सिर्फ़ एक "स्लीपिंग (साइलेंट) पार्टनर" था।
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