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दूसरी टूरिस्ट जगहों पर पटाखे चलाने पर बैन
पणजी: नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, ज़िला प्रशासन ने टूरिस्ट जगहों के अंदर पटाखे, फुलझड़ियाँ और आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
नॉर्थ गोवा ज़िला प्रशासन ने 6 दिसंबर को आधी रात के आसपास अरपोरा के नाइट क्लब में हुई दुखद आग की घटना के बाद एहतियात के तौर पर बुधवार शाम को यह आदेश जारी किया।
ज़िला प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें टूरिस्ट जगहों के अंदर पटाखे, फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी, आग लगाने वाले उपकरण, फ्लेम थ्रोअर जैसे उपकरण, स्मोक जनरेटर और इसी तरह के आग/धुआँ पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल, फोड़ने, जलाने या चलाने पर रोक लगाई गई है।"
आदेश के अनुसार, यह रोक पूरे नॉर्थ गोवा में सभी नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी ढाँचे, इवेंट वेन्यू और मनोरंजन की जगहों पर लागू होती है।
अधिकारियों ने पहले कहा था कि अरपोरा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में लगी भयानक आग की शुरुआती जांच से पता चला है कि क्लब के अंदर “इलेक्ट्रिक पटाखे” फोड़े गए थे, जिससे आग लग गई और 25 लोगों की मौत हो गई।
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