गोवा
पणजी की छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अटैच बस को किया रिहा
Deepa Sahu
19 April 2023 12:21 PM GMT
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पंजिम : अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उस बस को रिहा कर दिया जिसे पुलिस ने 2022 के पट्टो-पंजिम में छात्रा से दुष्कर्म मामले में कुर्क किया था. आरोपी ने वाहन छुड़ाने की गुहार लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 10 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करने पर वाहन को रिहा कर दिया और आवेदक को अदालत/जांच अधिकारी के समक्ष जांच/परीक्षण/पूछताछ के उद्देश्य से जब भी आवश्यकता हो वाहन पेश करने का निर्देश दिया।
उसे यह भी आदेश दिया गया है कि वह वाहन का स्वरूप न बदले और न्यायालय की अनुमति के बिना स्वामित्व को बेचे या हस्तांतरित न करे। जांच अधिकारी (आईओ) को वाहन जारी करने से पहले विशेष रूप से पिछली पिछली सीट की तस्वीरें लेने के लिए कहा गया है। आईओ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन को छोड़ने से पहले उसका पंचनामा करने का निर्देश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर वाहन को छोड़ने पर आपत्ति जताई थी कि आरोपी द्वारा वाहन की पिछली सीट पर बलात्कार का अपराध किया गया था और यह महत्वपूर्ण साक्ष्य था।
गौरतलब है कि आरोपी चंद्रशेखर लमानी को पणजी पुलिस ने पट्टो-पंजिम में मुंबई की एक छात्रा के साथ पिछले साल 25 दिसंबर को अपनी खड़ी गाड़ी में बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मोरमुगाव से छात्रों का एक समूह नए साल की पार्टी के लिए पंजिम आया था।
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