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Panjim पंजिम: पंजिम जिला एवं सत्र न्यायालय District and Sessions Court, Panjim ने पांडुरंग मडकाइकर रिश्वतखोरी मामले में पुलिस अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सात याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि एसीबी मडकाइकर के उन आरोपों की जांच करे, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी फाइल पास करवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपये दिए थे और सभी मंत्री रिश्वत लेते हैं। याचिकाकर्ता काशीनाथ शेट्टी ने हेराल्ड मीडिया से कहा, "हमने पुलिस निरीक्षक (एसीबी) से शिकायत की कि मडकाइकर ने कहा है कि उन्होंने 15 से 20 लाख रुपये दिए हैं, इसलिए यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आता है और अगर किसी ने वह पैसा लिया है, तो उसे भी जेल जाना होगा। पहले हमने पीआई से शिकायत की और जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमने एसपी से शिकायत की। नए बीएनएस के तहत हम सत्र न्यायालय गए।
इसलिए आज (11 मार्च) न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी कर पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।" सात याचिकाकर्ताओं में से एक इनासियो डोमिनिक परेरा ने कहा, "पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकाइकर द्वारा दिया गया बयान बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि गोवा में सभी काम रिश्वत देने के बाद होते हैं। इसलिए अगर पूर्व मंत्री को रिश्वत देनी पड़े तो आम आदमी का क्या होगा। यह परेशान करने वाला है। साथ ही इस मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर सफाई देगी। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।" एक अन्य याचिकाकर्ता जॉन नाज़रेथ ने कहा, "बीएनएस के तहत जब पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने में विफल रहती है, तो कोर्ट के पास उन्हें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने का अधिकार है। इसी के तहत हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।"
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