गोवा

बिल्डर को छह माह की जेल से नहीं मिली राहत

Neha Dani
5 Feb 2023 5:06 AM GMT
बिल्डर को छह माह की जेल से नहीं मिली राहत
x
उल्लंघन करने के लिए वेंकटेश नारायण प्रभु मोनी पर `30 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
पणजी सेशन कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक बिल्डर की अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट ने जेएमएफसी कोर्ट द्वारा बिल्डर को दी गई सजा और मुआवजे को बरकरार रखा है। जेएमएफसी कोर्ट ने बिल्डर को 6 महीने सश्रम कारावास और शिकायतकर्ता को 2.14 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की सजा सुनाई है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि 36 यूनिट धारकों ने 2019 में गोवा रेरा से संपर्क किया था, जब बिल्डर इमारत को पूरा करने और उन्हें समय पर इकाइयों का कब्जा सौंपने में विफल रहा था।
गोवा रेरा ने बिल्डर को इकाइयों का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था। इसने गोवा रेरा द्वारा धारा 63 के तहत पारित पिछले आदेशों का उल्लंघन करने के लिए वेंकटेश नारायण प्रभु मोनी पर `30 लाख का जुर्माना भी लगाया था।

Next Story