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नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर बैंक के साथ कथित ऋण चूक से जुड़े धनशोधन मामले में गोवा और दिल्ली में फ्लैट, विला (बंगला) तथा सावधि जमाओं सहित 24 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एजेंसी के अनुसार धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मनीष शर्मा व नवीन बेरी के स्वामित्व वाले संस्कार समूह, उनकी पार्टनरशिप कंपनी लावण्या ट्रेवल्स और अरविंद चड्ढा की संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया था।प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, "जब्त संपत्ति गोवा में विला और फ्लैट, दिल्ली और फरीदाबाद में फ्लैट तथा कार्यालय की जगह एवं सावधि जमाओं के रूप में है।"
धनशोधन का यह मामला गोवा पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है जो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। आरोपियों पर 'बंजारा हिल्स प्रोजेक्ट' में बंगले देने का वादा कर निवेशकों को लगभग 10 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। इस परियोजना को गोवा के अंजुना क्षेत्र में संस्कार समूह द्वारा विकसित किया जाना था। एजेंसी के अनुसार आरोपियों ने बैंक से लिए गए ऋण की राशि का उपयोग अन्यत्र किया गया और बैंक ने ऋण को एनपीए (गैर-निष्पादित आस्ति) घोषित कर दिया।
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