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आईपीसी की धारा 336 r/w 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जमानत दे दी गई।
बंदरगाह तटीय सुरक्षा पुलिस ने शुक्रवार रात तीन लोगों को बैना समुद्र तट पर एक वाटरस्पोर्ट्स बोट में अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया। नाव में 15 अतिरिक्त यात्री सवार थे जिससे नाव पर सवार लोगों की जान जोखिम में थी।
पुलिस निरीक्षक प्रदीप वेलिप ने कहा, "हार्बर पुलिस ने हेड कांस्टेबल रवींद्रनाथ सी. धुरी की एक राज्य शिकायत पर शुक्रवार को दोपहर 12.50 बजे अपराध दर्ज किया। बाट द्वीप बैना के पास, आरोपी व्यक्तियों अर्थात् प्रकाश शंकर राठौड़, असगाओ निवासी और मूल निवासी कर्नाटक के साथ अन्य सह-आरोपी कुशल मुदलापुर, निवासी कैंडोलिम और प्रमेश लमानी निवासी कैंडोलिम ने अपने सामान्य इरादे से अधिक यात्रियों को ले जाने का अपराध किया। वाटरस्पोर्ट्स बोट एम. वी. श्री रेणुका- I पर 45 के बजाय 60 लोगों की।
आईपीसी की धारा 336 r/w 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जमानत दे दी गई।
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