वाराणसी : गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी को हत्या के एक मामले में आजीवनकारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एंड एमएलए कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा दी जाए. अवधेश रॉय की 1991 में अंसारी और अन्य लोगों ने उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 32 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। अंसारी पूर्व में पांच बार विधायक जीत चुके हैं। वह हत्या के एक अन्य मामले में दस साल की सजा काट रहा है।कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एंड एमएलए कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा दी जाए. अवधेश रॉय की 1991 में अंसारी और अन्य लोगों ने उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 32 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। अंसारी पूर्व में पांच बार विधायक जीत चुके हैं। वह हत्या के एक अन्य मामले में दस साल की सजा काट रहा है।कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एंड एमएलए कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा दी जाए. अवधेश रॉय की 1991 में अंसारी और अन्य लोगों ने उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 32 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। अंसारी पूर्व में पांच बार विधायक जीत चुके हैं। वह हत्या के एक अन्य मामले में दस साल की सजा काट रहा है।