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डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख को पैनल ने नहीं छोड़ा: पुलिस ने अदालत से कहा

Triveni
17 Sep 2023 8:15 AM GMT
डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख को पैनल ने नहीं छोड़ा: पुलिस ने अदालत से कहा
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दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत को बताया कि कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने बरी नहीं किया है।
मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर बहस के दौरान पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष यह दलील दी।
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, "समिति ने सिफारिशें दी थीं, निर्णय नहीं... कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ये आरोप प्रमाणित नहीं हैं या झूठे हैं।"
उन्होंने अदालत से सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह करते हुए कहा कि महज इशारा भी आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध हो सकता है।
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