x
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत को बताया कि कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने बरी नहीं किया है।
मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, इस पर बहस के दौरान पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष यह दलील दी।
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, "समिति ने सिफारिशें दी थीं, निर्णय नहीं... कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ये आरोप प्रमाणित नहीं हैं या झूठे हैं।"
उन्होंने अदालत से सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह करते हुए कहा कि महज इशारा भी आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत अपराध हो सकता है।
Tagsडब्ल्यूएफआईपूर्व प्रमुख को पैनल ने नहींपुलिस ने अदालतWFIformer chief not by panelbut by policeby courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़छत्तीसगढ़ न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsChhattisgarh NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story