नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है. मेडिकल आधार पर प्रोविजनल जमानत दी गई. ईडी ने फरवरी 2022 में एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। आरोप हैं कि वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. दो महीने के लिए जमानत दी गई. ईडी ने नवाब मलिक पर बाजार दर से कम कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया.पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है. मेडिकल आधार पर प्रोविजनल जमानत दी गई. ईडी ने फरवरी 2022 में एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। आरोप हैं कि वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. दो महीने के लिए जमानत दी गई. ईडी ने नवाब मलिक पर बाजार दर से कम कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया.पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है. मेडिकल आधार पर प्रोविजनल जमानत दी गई. ईडी ने फरवरी 2022 में एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। आरोप हैं कि वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. दो महीने के लिए जमानत दी गई. ईडी ने नवाब मलिक पर बाजार दर से कम कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया.