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1.11 लाख मीट्रिक टन रेत का उठाव किया.
जिले के खेवड़ा गांव में कथित तौर पर अधिक खनन करने के आरोप में पुलिस ने एक निजी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खनन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी को 92,609 मीट्रिक टन बालू का उठाव करना था, लेकिन उसने 1.11 लाख मीट्रिक टन रेत का उठाव किया.
खनन विभाग के निरीक्षक विकाश कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि एक कंपनी मैसर्स एसएस बायो गैस एनर्जी ने विभाग से खेवड़ा गांव की एक जमीन से 92,609 मीट्रिक टन रेत के खनन के लिए छह अल्पकालिक परमिट लिए थे.
कई ग्रामीणों ने अनुमेय सीमा से अधिक खनिजों के खनन के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत इसी साल 17 फरवरी को जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में भी पहुंची।
शिकायत के बाद, मौके का दौरा किया गया और यह पाया गया कि कंपनी ने अधिक खनन किया और 92,609 मीट्रिक टन के परमिट के खिलाफ 1.11 लाख मीट्रिक टन रेत का उठाव किया जो कि अनुमेय सीमा से 18,480 मीट्रिक टन अधिक है।
विभाग ने 29.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 13 मार्च और 5 अप्रैल को कंपनी मालिक को राशि जमा करने के लिए दो नोटिस दिए, लेकिन फर्म ने राशि जमा नहीं की।
शिकायतकर्ता ने कहा कि विभाग ने बाद में जुर्माना मद में स्थानांतरित होने के बाद 5.02 लाख रुपये की सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया और अभी भी 24.64 लाख रुपये का जुर्माना लंबित है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निर्देश पर बहालगढ़ पुलिस ने मेसर्स एसएस बायो गैस एनर्जी के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) के तहत मामला दर्ज किया है.
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Triveni
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