
ओडिशा: ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज पुलिस ने रेलवे एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा कटक में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बालासोर जीआरपीएस एसआई पापुकुमार नाइक की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में तीन ट्रेनें पटरी से उतर गईं। इस घटना में 288 लोगों की मौत हुई थी और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे. घटना के कारण ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। करीब 51 घंटे के बाद पहली ट्रेन रविवार रात 10 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोयले से लदी एक मालगाड़ी विशाखापत्तनम बंदरगाह से राउरकेला स्टील प्लांट के लिए पटरी से उतर गई। उसके बाद दो और ट्रेनें भी पटरी से उतर गईं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रैक की मरम्मत के बाद 50-60 ट्रेनें चल चुकी हैं. स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। यात्रियों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।