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एक उचित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को करदाताओं द्वारा दायर सभी आवेदनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और इच्छा जताई कि ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए एक उचित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
उन्होंने प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों और उनके अनुपालन के बारे में करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए सीबीडीटी को अपने प्रयासों का विस्तार करने और मजबूत करने का भी आह्वान किया।
बोर्ड की एक समीक्षा बैठक में, वित्त मंत्री ने मुख्य रूप से करदाता आधार बढ़ाने, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित मामलों और आयकर अधिनियम, 1961 की कुछ धाराओं के तहत देरी को माफ करने और छूट देने के लिए आवेदनों के निपटान के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।
बैठक में सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा राजस्व सचिव भी मौजूद रहे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान बताया गया कि हाल के वर्षों में वित्तीय लेन-देन विवरण (एसएफटी) में नए डेटा स्रोतों जैसे लाभांश और ब्याज, प्रतिभूतियां, म्युचुअल फंड और जीएसटीएन से जानकारी की शुरुआत से 1,118 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की गई जानकारी में वृद्धि इससे करीब तीन करोड़ लोगों की जानकारी जुड़ गई है।
नए टीडीएस कोड की शुरूआत, जो पिछले आठ वर्षों में 36 से 65 तक लगभग दोगुनी हो गई है, 2015-16 में 70 करोड़ के कुल सूचित लेनदेन की तुलना में 2021-22 में कुल सूचित लेनदेन में 144 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अद्वितीय कटौती करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है - 2015-16 में 4.8 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2021-22 में 9.2 करोड़ हो गई है।
सीतारमण को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) से जीडीपी अनुपात 2014-15 में 2.11 से 2021-22 में 2.94 तक लगातार बढ़ रहा है।
उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की भी समीक्षा की और कहा कि प्रशासनिक और प्रक्रियागत देरी को कम किया जाना चाहिए।
सीतारमण ने सीबीडीटी को ऐसी कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
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Triveni
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