नई दिल्ली: लक्षद्वीप के अयोग्य करार दिए गए पूर्व सांसद और एनसीपी नेता मोहम्मद फैसल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. फैसल ने याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी, फिर भी लोकसभा सचिवालय ने उनसे अयोग्यता नहीं हटाई। उनकी ओर से बहस करते हुए, वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से मामले की तत्काल जांच करने को कहा।
पीठ ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि वह मंगलवार को जांच करेगी। इस बीच, ट्रायल कोर्ट ने 11 जनवरी को फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया। दस साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय ने 13 को उन्हें अयोग्य ठहराने की अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि, फैजल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उस पर रोक लगा दी।