नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है. प्रदीप एंटिला बम धमकी मामले के साथ-साथ व्यवसायी मनसूक हिरन की हत्या का भी आरोपी है। मालूम हो कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के एंटिला में रिलायंस बिजनेस के दिग्गज मुकेश अंबानी के घर पर खड़ी एक एसयूवी से विस्फोटक जब्त किया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया. पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जून में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। प्रदीप शर्मा के साथ दया नायक, विजय सालसाकर और रबींद्रनाथ आंग्रे पर कई आरोप हैं. ऐसे मामले हैं जहां इन अधिकारियों ने मुंबई में कई एनकाउंटर किए हैं। टीम ने करीब 300 अपराधियों का एनकाउंटर किया है. लेकिन जानकारी है कि एंटिला केस से जुड़े पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया गया है. हिरन की हत्या के आरोप में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. इस मामले से जुड़े प्रदीप शर्मा को जून 2021 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था.धमकी मामले के साथ-साथ व्यवसायी मनसूक हिरन की हत्या का भी आरोपी है। मालूम हो कि 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के एंटिला में रिलायंस बिजनेस के दिग्गज मुकेश अंबानी के घर पर खड़ी एक एसयूवी से विस्फोटक जब्त किया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया. पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जून में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। प्रदीप शर्मा के साथ दया नायक, विजय सालसाकर और रबींद्रनाथ आंग्रे पर कई आरोप हैं. ऐसे मामले हैं जहां इन अधिकारियों ने मुंबई में कई एनकाउंटर किए हैं। टीम ने करीब 300 अपराधियों का एनकाउंटर किया है. लेकिन जानकारी है कि एंटिला केस से जुड़े पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया गया है. हिरन की हत्या के आरोप में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. इस मामले से जुड़े प्रदीप शर्मा को जून 2021 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था.