
नई दिल्ली: क्या एक पति जो अपनी पत्नी, जो कि बालिग है, के साथ जबरन यौन नई दिल्ली: क्या एक पति जो अपनी पत्नी, जो कि बालिग है, के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है, वह यौन हमला है? क्या वैवाहिक बलात्कार अपराध है? क्या पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना गलत है? इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट लंबी सुनवाई करेगा. वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की तत्काल जांच के लिए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।नई दिल्ली: क्या एक पति जो अपनी पत्नी, जो कि बालिग है, के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है, वह यौन हमला है? क्या वैवाहिक बलात्कार अपराध है? क्या पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना गलत है? इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट लंबी सुनवाई करेगा. वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की तत्काल जांच के लिए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।