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शहर की सड़कों पर चलने से रोक दिया गया था।
बाइक टैक्सी चालकों के एक वर्ग ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से दिल्ली सरकार के उस प्रतिबंध को हटाने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें नीति के अभाव में उन्हें शहर की सड़कों पर चलने से रोक दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में शहर की सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाने के लिए नीति के अभाव में रैपिडो और उबर जैसी ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
चालकों ने उपराज्यपाल कार्यालय को सौंपे ज्ञापन में कहा कि दिल्ली सरकार उनकी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने पर अड़ी है।
ज्ञापन में कहा गया है, "घर का खर्च चलाने, अपने बच्चों को शिक्षित करने और अपने माता-पिता का इलाज कराने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिल्ली सरकार को नई नीति तैयार होने तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहकर रैपिडो और उबर को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी में संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की एक अवकाश पीठ ने दो एग्रीगेटर्स को दिल्ली एचसी द्वारा उनकी दलीलों की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी।
परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा कि सरकार एग्रीगेटर्स को पत्र लिखेगी और मीडिया के माध्यम से उनसे उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने की अपील भी करेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील की दलील भी दर्ज की कि अंतिम नीति जुलाई के अंत से पहले अधिसूचित की जाएगी।
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Triveni
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