नई दिल्ली: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे निर्धारित समय सीमा के बाद अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर बने रहते हैं तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इसने सभी विभागों को प्रतिनियुक्तियों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समय सीमा पार होने के बाद कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जारी न रहें।
ये आदेश प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद भी जारी रहने वाली अवधि को नियमित करने के लिए कर्मचारियों की ओर से आ रहे आवेदनों की पृष्ठभूमि में जारी किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तब तक जारी नहीं रहेगा जब तक कि वह प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से पहले इसे बढ़ाने की लिखित अनुमति नहीं देता है, ऐसी स्थिति में उसे कार्यमुक्त माना जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि समय सीमा के बाद प्रतिनियुक्ति पर जारी रहने की अवधि को सेवा माना जाएगा और इस अवधि को पेंशन और वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा। कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर गए लोगों को समय सीमा के भीतर कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी प्रतिनियुक्त विभाग की है।