नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने बृज भूषण को जमानत दे दी है. यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें बरी करदिया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश जारी किये. मालूम हो कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण ने उनका यौन उत्पीड़न किया. कोर्ट ने अपने आदेश में उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं, कि वह इस मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और सभी शर्तों का पालन करेंगे. कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को भी जमानत दे दी. दोनों को 25 हजार रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी गई. कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. पहलवानों की शिकायत के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की. हालांकि, पुलिस की ओर से दी गई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने 7 जुलाई को दोनों को समन जारी किया था.दिया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश जारी किये. मालूम हो कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण ने उनका यौन उत्पीड़न किया. कोर्ट ने अपने आदेश में उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं, कि वह इस मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और सभी शर्तों का पालन करेंगे. कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को भी जमानत दे दी. दोनों को 25 हजार रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी गई. कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. पहलवानों की शिकायत के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की. हालांकि, पुलिस की ओर से दी गई चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने 7 जुलाई को दोनों को समन जारी किया था.