
देश में हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। ये कार्ड देश में एक तरह के जरूरी दस्तावेज के तौर पर काम करता है। भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 30 जून 2023 की डेडलाइन दी थी।
जिन व्यक्ति ने इस डेट तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन सभी का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। अगर आपका भी पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आपको कई तरह के लाभ से वंचित रहना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि निष्क्रिय पैन कार्ड पर आप कौन-सा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं?
निष्क्रिय पैन कार्ड पर कर सकते हैं ये ट्रांजैक्शन
आपने अगर किसी बैंक बैंक में एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया है तो आप वित्तीय वर्ष में कुल इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिनीयर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये तय की गई है।
आप किसी भी एक वित्तीय साल में म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड ही पा सकते हैं।
आप 10 लाख रुपये से ज्यादा की कार खरीद सकते हैं।
आप ईपीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं।
अगर आपके मकान का मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक दे सकते हैं।
आप 15,000 रुपये से ज्यादा का कमीशन या फिर ब्रोकरेज पेमेंट हासिल कर सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट के कामों के लिए आप 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान कर सकते हैं।
