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कानून दिल्ली सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण करता है।
नई दिल्ली: हंगामेदार दृश्यों और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच, विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया।
सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बिल सदन में पेश होने के तुरंत बाद.
यह कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निचले सदन में यह विधेयक पेश किया। संयोग से सदन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह "सहकारी संघवाद के लिए कब्रगाह" है क्योंकि सेवाएं राज्य का विषय हैं औरकानून दिल्ली सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण करता है।
बोलते-बोलते उनका माइक एक-दो बार बंद हुआ.
आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने भी विधेयक पर आपत्ति जताई और इसकी विधायी क्षमता पर सवाल उठाया।
इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद इस विधेयक को पारित करने में पूरी तरह सक्षम है.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर और गौरव गोगोई, डीएमके के टी. आर. बालू, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी के सौगत रॉय ने भी बिल का विरोध किया।
हालांकि, बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र दिल्ली सरकार पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
उन्होंने आश्चर्य जताया कि इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है।
हालाँकि, जैसे ही गृह मंत्री अमित बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए, बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के वेल में आ गए, नारे लगाने लगे, तख्तियां दिखाने लगे और कागज फाड़ने लगे।
स्पीकर ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों को नाम बताने की धमकी दी और सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपनी सीटों पर बैठे रहे और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया।
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Ritisha Jaiswal
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