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वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं।
सिसौदिया के अलावा, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले से उत्पन्न प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री सिसौदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।
हाई कोर्ट 30 मई को ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है.
उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
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Triveni
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