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दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया

Ritisha Jaiswal
3 July 2023 11:49 AM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया
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उनके द्वारा संभाले गए पदों को नहीं भुलाया जा सकता
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने पिछले महीने अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की अर्जी भी खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था कि सिसौदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और उनके द्वारा संभाले गए पदों को नहीं भुलाया जा सकता।
सिसौदिया के अलावा, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले से उत्पन्न प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री सिसौदिया को पहली बार 26 फरवरी को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।
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