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दिल्ली कोर्ट ने पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री पर बीबीसी को नया समन जारी किया

Ritisha Jaiswal
8 July 2023 11:25 AM GMT
दिल्ली कोर्ट ने पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री पर बीबीसी को नया समन जारी किया
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न्याय मंत्रालय के माध्यम से ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक को समन जारी किया
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को शुक्रवा (7 जुलाई) को नया समन जारी किया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक को समन जारी किया।
रिपब्लिक टीवी ने आदेश की प्रति प्राप्त की है जिसमें बिंदु 13 में लिखा है: "यह स्पष्ट है कि हेग कन्वेंशन के तहत और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, विदेशों में सम्मन / नोटिस केवल कानूनी विभाग के माध्यम से ही प्रभावी हो सकते हैं। मामले, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, जो वर्तमान मामले में स्वीकार नहीं किया गया है।"
आदेश में आगे लिखा है: "यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादियों को 7 दिनों के भीतर नए सिरे से समन जारी किया जाए, जिसे कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाए।"
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है. इससे पहले रोहिणी कोर्ट ने 3 मई को बीबीसी को नोटिस जारी किया था.
बीजेपी के विनय कुमार सिंह ने रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को बदनाम किया गया है. शिकायत के मुताबिक बीबीसी की डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' ने भी बीजेपी को बदनाम किया था।
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