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लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
सूरत: सूरत की सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मानहानि के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसके कारण उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया गया था।
अदालत ने अप्रैल 2019 में कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को गांधी को दोषी ठहराया था, जहां उन्होंने कहा था कि "मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं"।
अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई और अगले दिन उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
राहुल गांधी के वकीलों ने दो आवेदन दायर किए थे, एक उनकी अपील के निस्तारण तक जमानत के लिए और दूसरा अपील पर फैसला होने तक उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए।
कांग्रेस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने तर्क दिया कि केवल एक पीड़ित व्यक्ति कानून के अनुसार मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है, जबकि यह भी इंगित किया कि जब तक इसे संदर्भ से बाहर नहीं किया जाता तब तक यह भाषण मानहानिकारक नहीं था।
यह मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के बयान ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दोषी पाया था।
उन्होंने दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट ने सांसद के रूप में उनकी स्थिति के कारण उनके साथ कठोर व्यवहार किया था। चीमा ने सूरत की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया, यह इंगित करते हुए कि भाषण कोलार में दिया गया था।
कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि उन्हें सांसद के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है।
इसने कानून के तहत अनुमेय अधिकतम सजा भी लागू की, और राहुल गांधी की सजा उन्हें एक सांसद के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने की अनुमति देने के लिए एक दिन भी कम नहीं हो सकती थी।
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Triveni
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