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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता से जवाब मांगा, जिसमें कथित यौन उत्पीड़न के लिए भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला, एक नाबालिग पहलवान और उसके पिता की अब वापस ली गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें तेजी से सुनवाई और दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने मंगलवार को कक्ष में कार्यवाही के दौरान पीड़िता और शिकायतकर्ता (उसके पिता) को नोटिस जारी किया और उन्हें 1 अगस्त तक पुलिस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की आगे सुनवाई करेगी।
ट्रायल कोर्ट के एक वकील ने कहा, "पीड़िता और उसके पिता से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, अदालत यह निर्णय ले सकती है कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे की जांच का निर्देश दिया जाए।"
15 जून को, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन "कोई पुष्ट सबूत नहीं" का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की।
आरोपपत्र छह वयस्क महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) का इस्तेमाल किया गया है।
नाबालिग का बयान पहली बार मई के पहले सप्ताह में एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, जिसमें उसने सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जून में, उसके पिता ने यह कहते हुए शिकायत वापस ले ली थी कि यह झूठी थी और सिंह द्वारा अपनी बेटी के साथ भेदभाव करने के आरोप में गुस्से में दर्ज की गई थी।
हालाँकि, बाद में एक अखबार ने पिता के हवाले से कहा कि उन्हें उन लोगों द्वारा धमकी दी गई थी जिनके नाम वह प्रकट नहीं कर सके और उनका परिवार "अत्यधिक भय में जी रहा था"।
देश के कुछ शीर्ष पहलवान, जो सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, ने भी भय और धमकी के माहौल का आरोप लगाया था और कहा था कि उन पर "समझौता" करने का "भारी दबाव" था।
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Triveni
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