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नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है. भिवंडी के पारिवारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं होने से सशर्त स्थायी छूट दी। राहुल गांधी ने अदालत से कहा कि उनके वकील को उनकी ओर से पेश होने की अनुमति दी जाए।आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी। भिवंडी के पारिवारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं होने से सशर्त स्थायी छूट दी।
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Teja
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