आजम खान: नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में कोर्ट ने एसपी नेता आजम खान को दोषीपाया. कोर्ट ने आजम खान को दो साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. आजम खान के वकील और अभियोजन पक्ष ने सजा पर अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. 18 अप्रैल, 2019 को उन्होंने धमारा गांव में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसके बाद एडीओ को-ऑपरेटिव अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. बातचीत के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खान को नफरत भरे भाषण मामले में दोषी पाया. आजम खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाया. हालाँकि, ऊपरी अदालत में याचिका के संबंध में जमानत दे दी गई थी।पाया. कोर्ट ने आजम खान को दो साल कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. आजम खान के वकील और अभियोजन पक्ष ने सजा पर अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. 18 अप्रैल, 2019 को उन्होंने धमारा गांव में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसके बाद एडीओ को-ऑपरेटिव अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. बातचीत के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खान को नफरत भरे भाषण मामले में दोषी पाया. आजम खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाया. हालाँकि, ऊपरी अदालत में याचिका के संबंध में जमानत दे दी गई थी।