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बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नोएडा में भीख मांगने या मजदूरों के रूप में काम करने वाले पच्चीस बच्चों को एक दिन के अभियान में बचाया गया है। उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बचाव अभियान चलाया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय, चाइल्डलाइन नोएडा और मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन और बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "अभियान के तहत, सेक्टर 76, सेक्टर 62, सेक्टर 63 ए के विभिन्न बाजारों और सड़क चौराहों से भीख मांगने और बाल श्रम में लगे 25 बच्चों को बचाया गया।"
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 सभी रोजगारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है और अनुसूचित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14-18 वर्ष) के रोजगार पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
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Triveni
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