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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग और गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए कचना तालाब के पास हाथ में खतरनाक धारदार चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी आम लोगों को डराने-धमकाने और किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देने की नीयत से चाकू लहरा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खम्हारडीह पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कचना स्थित प्रसिद्ध तालाब के पास एक संदिग्ध युवक अपने हाथ में लहराते हुए बटनदार धारदार चाकू रखकर घूम रहा है। सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे युवक के कारण आसपास के लोगों और राहगीरों में डर एवं दहशत का माहौल व्याप्त हो रहा था। सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में खम्हारडीह थाना पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस बल ने बिना कोई समय गंवाए तत्काल कचना तालाब के पास पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही युवक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे मौके पर ही दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस टीम ने जब गवाहों के समक्ष युवक की तलाशी ली, तो उसके पास से एक अवैध धारदार बटनदार चाकू बरामद किया गया। हथियार रखने तथा उसे सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के संबंध में जब पुलिस ने उससे लाइसेंस या वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी जवाब नहीं दे सका। इसके पश्चात पुलिस टीम आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई, जहां कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भूषण साहू स्वीकार किया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण: भूषण साहू, पिता शत्रुधन साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी धान मंडी के पास तिल्दा, थाना तिल्दा, जिला रायपुर (वर्तमान पता: शासकीय स्कूल के पास, कचना, थाना खम्हारडीह, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़)।
मामले में खम्हारडीह पुलिस ने त्वरित वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी भूषण साहू के कब्जे से प्रयुक्त अवैध चाकू को विधिवत जप्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया। आरोपी के खिलाफ थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 446/2026, भारतीय शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की कागजी एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी भूषण साहू को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का आदेश जारी कर दिया। खम्हारडीह पुलिस और रायपुर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर के सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, बाजारों या रिहायशी इलाकों में अवैध हथियार लेकर घूमने, कानून व्यवस्था को चुनौती देने या आम जनता में खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी प्रकार कड़ी और सख्त वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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