छत्तीसगढ़

ऑनलाइन दोस्ती के बाद प्यार का झांसा, शादी से मुकरा युवक तो पहुंचा मामला थाने

jantaserishta.com
25 Oct 2026 10:22 AM IST
ऑनलाइन दोस्ती के बाद प्यार का झांसा, शादी से मुकरा युवक तो पहुंचा मामला थाने
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छत्तीसगढ़.
रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर 23 वर्षीय युवती का शारीरिक शोषण करने और उससे करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लेने के आरोप में घरघोड़ा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंकज चौहान (21 वर्ष), निवासी ग्राम अमलीडीह, थाना घरघोड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक आईफोन मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे 'अभियान संवेदना' के तहत घरघोड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को 23 वर्षीय युवती ने घरघोड़ा थाने पहुंचकर पंकज चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से उसकी पहचान पंकज चौहान से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं।
पीड़िता के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को पंकज चौहान ने उसे फोन किया और प्रेम करने तथा शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद आरोपी ने युवती को अपने घर ग्राम अमलीडीह बुलाया। शिकायत के मुताबिक, वहां आरोपी ने शादी करने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी आरोपी कई बार शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पंकज चौहान ने उससे अलग-अलग समय पर करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लिए थे।
पीड़िता के मुताबिक, सितंबर 2026 में उसे पैसों की जरूरत पड़ी। इस दौरान उसने आरोपी से अपने रुपये वापस मांगे और शादी करने के लिए भी कहा। आरोप है कि पंकज चौहान ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने युवती से शादी करने से भी मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने घरघोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
युवती की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान के खिलाफ अपराध क्रमांक 320/2026 दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी पंकज चौहान ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घटना में प्रयुक्त आईफोन मोबाइल भी पेश किया, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
रायगढ़ जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए अभियान संवेदना चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत घरघोड़ा पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
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