x
छत्तीसगढ़
बसना। पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली विकास पाटले ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए चौकी भंवरपुर में दिनांक 14/03/2022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बनडबरी बी के गोपाल नारायण शर्मा पिता स्व. चक्रधर शर्मा उम्र 38 वर्ष के कब्जे से एक 5 लीटर वाली में 5 लीटर, 2 लीटर वाली दो बोतलों में 4 लीटर जुमला 9 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती करीबन 1800 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी का कृत्य धारा 34(2)आबकारी एक्ट का पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यालयालय पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
Shantanu Roy
Next Story