छत्तीसगढ़

फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार

Shantanu Roy
25 Sept 2026 9:51 PM IST
फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार
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Rajnandgaon. राजनांदगांव। महिला को कथित फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी लोकेश साहू उसके पति का दोस्त था और पति की मृत्यु से पहले से ही उसके घर आता-जाता था। इसी दौरान आरोपी के पास पीड़िता का मोबाइल नंबर आ गया और दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया। धमकी और लोक-लज्जा के डर से वह आरोपी की बात मानने के लिए मजबूर हो गई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अगस्त 2025 में आरोपी पीड़िता को कथित तौर पर जबरदस्ती डोंगरगढ़ स्थित एक लॉज में लेकर गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी बीच-बीच में पीड़िता के संतोषी नगर लखोली स्थित घर पहुंचता था और धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

लगातार कथित धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 4179/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम) और 351(2) के तहत मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में मामले की जांच की गई। थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में विवेचक उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी लोकेश साहू पिता धीराजी साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 फरदफोड़, थाना देवरी, जिला बालोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ और विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 24 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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