छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, गर्भवती होने पर मुकरा प्रेमी, गिरफ्तार

Shantanu Roy
8 Oct 2026 6:19 PM IST
शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, गर्भवती होने पर मुकरा प्रेमी, गिरफ्तार
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Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर 21 वर्षीय युवती का कथित शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत लैलूंगा पुलिस ने शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी विशाल भगत (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी कर पत्नी बनाकर रखने का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने गर्भवती होने की बात भी
पुलिस
को बताई है। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, रायगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और युवतियों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से ‘अभियान संवेदना’ चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लैलूंगा पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है।
दो साल से युवक को जानती थी पीड़िता
पुलिस के अनुसार, लैलूंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने बुधवार को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह अपने गांव के विशाल भगत को करीब दो वर्षों से जानती-पहचानती थी। युवती का आरोप है कि विशाल उससे गांव में छिपकर मुलाकात करता था। इसी दौरान युवक ने उससे शादी करने और पत्नी बनाकर अपने साथ रखने का वादा किया था। पीड़िता ने युवक की बातों पर विश्वास किया और दोनों के बीच संपर्क बना रहा।
शादी का भरोसा देकर बनाए शारीरिक संबंध
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 जनवरी 2025 की रात विशाल भगत उसके घर आया था। आरोप है कि इस दौरान युवक ने उससे शादी करने और पति-पत्नी की तरह साथ जीवन बिताने की बात कही। युवती के अनुसार, इसी भरोसे पर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी युवक शादी करने और पत्नी बनाकर रखने का आश्वासन देता रहा तथा उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार
पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह वर्तमान में आरोपी से गर्भवती है। जब उसने विशाल भगत से शादी करने और पत्नी बनाकर रखने की बात कही, तो युवक ने इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि लंबे समय तक शादी का भरोसा दिलाने के बाद आरोपी अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों को जानकारी देने के बाद युवती ने लैलूंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने दी दबिश
युवती की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने अपराध क्रमांक 312/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 में मामला दर्ज किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव ने तत्काल पुलिस टीम के साथ आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी के गांव में दबिश देकर विशाल भगत को हिरासत में लिया। इसके बाद उसे थाने लाकर मामले के संबंध में पूछताछ की गई।
24 घंटे के भीतर गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा
पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद आरोपी विशाल भगत को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के सुपरविजन में की गई। आरोपी की गिरफ्तारी में लैलूंगा थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव, प्रधान आरक्षक नंद कुमार पैंकरा, आरक्षक जयचंद्र और आरक्षक राजू कुमार तिग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में रायगढ़ पुलिस संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं और युवतियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि ‘अभियान संवेदना’ के तहत महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।
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