रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी को त्रिस्तरीय आम/उप चुनाव के लिए मतदान होंगे। अतः निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कारखानों/स्थापनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को मतदान की सुविधा देने के लिए 20 जनवरी गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। श्रम विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् 20 जनवरी दिन गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। परंतु ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है, वहां पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देंश दिए गए है।