छत्तीसगढ़

मजदूर की मौत का मामला, मुआवजा देने कुर्की आदेश जारी

Nilmani Pal
6 Nov 2022 4:41 AM GMT
मजदूर की मौत का मामला, मुआवजा देने कुर्की आदेश जारी
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राजनांदगांव। सड़क हादसे में पांच साल पहले फूलसुंदरी निवासी एक मजदूर की मौत के मामले में कुर्की का आदेश जारी हुआ है। गंभीर बात तो यह है कि यह आदेश सीएमएचओ दफ्तर में कुर्की के लिए है। पीड़ित के अधिवक्ता कुंदन साहू ने बताया कि बैसाखिन बाई के पति की मौत एंबुलेंस की ठोकर से हो गई थी। महिला ने क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट की शरण ली।

तीन वर्ष पूर्व न्यायालय ने सीएमएचओ दफ्तर को आर्थिक मदद के लिए आठ लाख रुपए दिए जाने का आदेश पारित किया था। बावजूद अब तक यह राशि पीड़िता को नहीं दी गई। दोबारा अवमानना याचिका दायर करते हुए कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई गई। पैरवी कर रहे अधिवक्ता कुंदन साहू की मानें तो न्यायालय ने ब्याज सहित 9 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया। इसके लिए सीएमएचओ दफ्तर के संसाधन व सामान की नीलामी करने का आदेश पारित किया है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉ.अशोक बंसोड़ का कहना है कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है। कोर्ट का आदेश उन्हें नहीं मिला है। वहीं अधिवक्ता की मानें तो सोमवार को इस मामले में कार्यवाही की जा सकती है।


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