छत्तीसगढ़

महिला की हत्या, पति ससुर जेठ और देवर को आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
6 Jan 2025 4:47 AM GMT
महिला की हत्या, पति ससुर जेठ और देवर को आजीवन कारावास की सजा
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भिलाई। पत्नी के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जलाकर मारने वाले पति और उसके भाइयों व पिता को दुर्ग कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी पति उसके पिता और भाइयों को सश्रम कारावास के साथ ही 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक मठपारा जामुल निवासी इंद्रजीत दुबे के साथ रंजीता दुबे का लगभग 9 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। दोनों को दो बच्चे भी थे। 31 अगस्त 2021 की रात को रंजीता घऱ में जली हुई हालत में मिली। उसके पति इंद्रजीत ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। एमएलसी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

इलाज के दौरान रंजीता की हालत काफी गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसे रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान 8 सितंबर की रात रंजीता दुबे की मौत हो गई। मरने से पहले 2 सितंबर 2021 को रंजीता दुबे ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था। उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। उसने अपने बयान में बताया कि उसका पति इंद्रजीत दुबे आदतन शराबी है। वो हमेशा उसके साथ मारपीट कर शराब पीने के लिए रुपए मांगता है। जब वो नहीं देती तो उसके साथ मारपीट करता है। घटना के दिन 31 अगस्त को भी इंद्रजीत शराब पीकर घर आया था। उसने उसके साथ मारपीट शुरू की।

रंजीता ने बताया कि झगड़े की आवाज सुनकर उसके ससुर योगेश दुबे, जेठ भूपेंद्र दुबे, देवर फनेंद्र दुबे भी वहां पहुंच गए। उसने अपने ससुर, जेठ और देवर से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। उनके सामने ही इंद्रजीत उसे पीटता रहा। इसके बाद वो कमरे के अंदर से मिट्टीतेल की गैलन लेकर आया और उसके ऊपर डालकर माचिस मार दी। इससे वो बुरी तरह जल गई। इस दौरान किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया।


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